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गहलोत सरकार का बड़ा निर्णय:प्रदेश में चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारियों की कोविड से मृत्यु होने पर मिलेगा 30 लाख का मुआवजा
जयपुर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी
पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के साथ ही भविष्य में होने वाले चुनावों में होगा नियम लागू
दूसरी तरफ, सरकार ने रिटर्न फाइल करने के लिए दी गई छूट की अवधि को बढ़ाकर 31 दिसम्बर की
राजस्थान में अब चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारियों की कोविड-19 से मृत्यु होने पर 30 लाख का आर्थिक मुआवजा (एक्स ग्रेशिया ग्रांट) दिया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री गहलोत ने शुक्रवार को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75(2) में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृत करने की मंजूरी दे दी।
यह प्रावधान राज्य में लागू होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के साथ ही भविष्य में होने वाले चुनावों में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की कोविड-19 से मृत्यु होने पर लागू होगा। यह राशि मृतक कर्मचारी के परिवार को दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के आम चुनाव में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की कोविड-19 से मृत्यु होने की दशा में 30 लाख रुपए का आनुग्रहिक अनुदान दिए जाने के प्रावधान को राज्य में लागू किए जाने के संबंध में प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने शुक्रवार को प्रस्ताव को स्वीकृत कर मंजूरी दे दी।
सरकार ने रिटर्न फाइल करने के लिए दी गई छूट की अवधि को बढ़ाकर 31 दिसम्बर की
गहलोत ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव को देखते हुए राजस्थान वेल्यू एडेड टैक्स रूल्स, 2006 के तहत वैट 40(ई) के तहत रिटर्न फाइल करने के लिए दी गई छूट की अवधि को बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2020 करने को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि पहले यह छूट 20 मार्च से 30 सितंबर 2020 की गई थी।
एसटी एससी (अत्याचार निवारण) योजना के तहत 47 करोड़ 88 लाख 40 हजार रुपए का अतिरिक्त बजट होगा
मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) योजना के तहत 47 करोड़ 88 लाख 40 हजार रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। इससे SC/ST वर्ग के पीड़ित व्यक्तियों को नियमानुसार आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा व्यय समान अनुपात में वहन होगा।
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